EWS Certificate Bihar: ऑनलाइन आवेदन, पत्रता, Download Certificate Form, Required Documents

बिहार EWS प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है, जो बिहार सरकार द्वारा सामान्य जाति के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। EWS Certificate Bihar बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि, आज भी राज्य में सामान्य जाति का एक बहुत बड़ा तबका गरीब पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर है। बिहार सरकार द्वारा इन लोगो की आर्थिक, सामाजिक स्थिति तथा जीवन स्तर को ठीक करने के लिए Bihar EWS Certificate प्रदान किया जाता है। जिससे इन लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओ और सरकारी सेवाओं में लाभ दिया जा सके।

EWS Certificate Bihar क्या है-

EWS certificate online bihar बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागु किया गया बहुत ही अच्छा एक योजना हैं, इस योजना का लाभ मुख्यतः सामान्य वर्ग जाति के गरीब परिवार उठा सकते हैं |

जी हाँ ! अगर आप भी बिहार राज्य के सामान्य वर्ग जाति के एक गरीब परिवार से हैं, तो यह होजाना आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी |

Bihar ews online apply में आपको सरकार द्वारा 10% आरक्षण देने का प्रावधान बनवाया गया है, तो आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते है |

EWS सर्टिफिकेट (EWS Certificate): भारत सरकार ने 12 जनवरी 2019 को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया। जिसे (Economically Weaker Section) कहा जाता है. EWS आरक्षण भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत आता है।

तो दोस्तों अगर आप भी EWS Certificate Online Apply के बारे में जानना चाहते है, तो इस ब्लॉग पोस्ट को ध्यान से पूरा पढ़िए। क्योंकि इस ब्लॉग में हम आपको EWS Eligibility Criteria, Age Limit, Download Certificate Form, आवेदन में प्रस्तुत किए जाने वाले Required Documents और EWS Online Application Process इत्यादि के बारे में सभी जानकारी देंगे।

EWS Certificate eligibility In Hindi

जो लोग आवेदन करने से पहले इन मानदंडों को पूरा करते हैं, वे EWS Certificate के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

1.आवेदक सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए

2.सभी स्रोतों जैसे कृषि, वेतन और व्यवसाय आदि से वार्षिक पारिवारिक आय रु8 लाख से कम होनी चाहिए।

3.कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए।

4.आवासीय भूमि 100 वर्ग फुट से कम होनी चाहिए।

5.अधिसूचित नगरपालिकाओं में भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

6.अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में आवासीय भूखंड 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

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EWS के लिए जरूरी दस्तावेज

1.पासपोर्ट साइज फोटो (20 KB – 50 KB)

2.निचे दिए गए दस्तावेज के सूची में से किन्ही एक दस्तावेज का छायाप्रति का (jpg. jpeg, png, pdf file Format me size 2 MB तक Upload करे |

3.निर्वाचन पहचान पत्र

4.आधार कार्ड

5.मतदाता पहचान पत्र

6.ड्राईविंग लाइसेंस

7.पैन कार्ड

8.पासपोर्ट

9.पासबुक ( फोटो सहित बैंक / डाकघर द्वारा जारी )

10.सर्विस पहचान पत्र

11.इत्यादि |

EWS बनाने का प्रोसेस:-

1.सभी Basic Details:- Name, DOB, Father Name, Mother Name, Address, Mobile No. , Email, Etc. भरे |

2.फोटो अपलोड करे

3.Captcha डालें और Proceed  पर Click करे 

4.सभी Details मिलाकर अगर उसमे कुछ गलत हो तो Edit पर Click करे और अगर सभी Details सही हो तो Attach Annexure पर करे |

5.दस्तावेज अपलोड करे और Save Annexure पर Click करे |

6.सभी Details दोबारा मिलाकर Save Annexure पर Click करे |

7.फिर से सभी Details मिलाकर Submit पर Click करे|

8.प्रिंट आउट/निर्यात पीडीएफ प्राप्त करें।

EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

Eligibility to Apply for EWS OR Economically Weaker Section Certificate -: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र के लिए सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार, एक परिवार की वार्षिक आय 8, 00,000 रुपये से कम होगी। तभी सरकार परिवार के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी। और इस प्रमाण पत्र में आय के सभी स्रोत जोड़े जाएंगे जैसे- व्यवसाय, खेती, नौकरी, मकान का किराया इत्यादि।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) प्रमाण पत्र के फायदे –

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ लेने के लिए राजस्व विभाग द्वारा केवल उन लोगो को इसका लाभ मिल सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते है। दिए गए सूची में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र से समबन्धित जानकारी दी गयी है।

1.ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र भरने वाले लाभार्थी को इस नीति के अंतर्गत 10% का आरक्षण मिलेगा।

2.सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार से संबंधित छात्र शिक्षा हेतु विशेष प्रकार की छूट प्राप्त कर सकते है।

3.स्कूल में दाखिले से संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए EWS प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर नागरिक प्रवेश संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।

4.EWS certificate से लाभार्थी को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त होगा।

5.स्कूल कॉलेज में जिन लोगो के काम नंबर आये है उनको भी इस नीति का फायदा होगा भारत सरकार द्वारा 10% का आरक्षण मिलेगा।

6.सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को भी सरकारी नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा।

7.देश में बेरोजगारी कम होगी व देश के सामान्य वर्गों में आने वाले गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

EWS प्रमाण पत्र से सम्बन्धित FAQ:-

सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत किसने की ?

सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के क्या लाभ है ?

ईडब्ल्यूएस से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन करता को 10% की छूट मिलती है।

ई डब्ल्यू एस प्रमाण पत्र क्या है ?

यह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित परिवारों के लिए वह आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकारी सेवा में रोजगार हेतु एवं शिक्षा के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है। भारत सरकार के द्वारा EWS के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति के वर्ग से अलग करके सामान्य श्रेणी से संबंधित गरीब परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण जारी किया गया है।

EWS प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक निर्धारित की गयी है ?

नागरिकों के लिए EWS प्रमाण पत्र वैधता का समय 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है एक वर्ष से अधिक समय होने पर नागरिक इस प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकते है।

क्या EWS प्रमाण पत्र के लिए अन्य श्रेणियों के नागरिक भी आवेदन करने के लिए पात्र है ?

नहीं अन्य श्रेणियों के किसी भी नागरिक को EWS प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सिर्फ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक है।

ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते है ?

नागरिक आरक्षण से संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए rrcps.nic.in की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

ईडब्ल्यूएस का लाभ किसको मिलता है ?

ईडब्ल्यूएस का लाभ सामान्य वर्ग वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है।

EWS की फुल फार्म क्या है ?

ईडब्ल्यूएस की फुल फार्म (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने के लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है ?

ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने के लिए (आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,आय प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट ) होना अनिवार्य है।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करें ?

ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसील दार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करने पड़ते है।

EWS प्रमाण पत्र को और किस नाम से जाना जाता है ?

गरीब सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र के नाम से EWS प्रमाण पत्र को जाना जाता है।

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EWS के लिए जरूरी लिंक

विभागRight To Public Service [RTPS] 
लाभार्थीबिहार के निवासी
आवेदन की प्रक्रियाआनलाईन
ऑफिसियल वेबसाइटClick Here
Apply OnlineClick Here
EWS डाउनलोडClick Here
Form XI DownloadClick Here